
उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में ईडी की समन अवहेलना से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा संज्ञान लिये जाने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट [एमपी-एमएलए कोर्ट] को इस मामले में 12 दिसंबर को होनेवाली सुनवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया. अब मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.
हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल कर एमपी-एमएलए द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है. ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया गया है. मामले को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/2024 दर्ज है. ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 10 समन किया था. जिसमें से हेमंत सोरेन मात्र दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे.

