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	<title>Jharkhand Legal News Archives - Udit Vani</title>
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	<description>पत्रकारिता में विश्वसनीयता के चार दशक</description>
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	<title>Jharkhand Legal News Archives - Udit Vani</title>
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		<title>Jharkhand : कोयला मजदूरों की सुरक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मुख्य कारखाना निरीक्षक तलब</title>
		<link>https://uditvani.in/jharkhand/jharkhand-high-court-suo-motu-coal-mine-workers-safety-chief-inspector-summoned/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Inspector of Factories]]></category>
		<category><![CDATA[Coal Mine Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand High Court]]></category>
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		<category><![CDATA[Justice Sujit Narayan Prasad]]></category>
		<category><![CDATA[Mining Labor Rights]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. सोमवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य के &#8216;मुख्य कारखाना निरीक्षक&#8217; को [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080;">उदित वाणी, रांची :</span></strong> झारखंड हाई कोर्ट ने कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. सोमवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य के &#8216;मुख्य कारखाना निरीक्षक&#8217; को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.</p>
<p>उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में खदान मजदूरों की सुरक्षा और उनके जीवन के अधिकार को लेकर अत्यंत सख्त निर्देश जारी किए थे. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि खदानों में काम करने वालों का जीवन और स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.</p>
<p>इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के हाई कोर्ट को इस मामले की निगरानी करने का आदेश दिया था, जिसके तहत झारखंड हाई कोर्ट ने यह सुनवाई शुरू की है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रमुख कोयला खदानों और कारखानों के निरीक्षण एवं सुरक्षा मानकों की समीक्षा रिपोर्ट अदालत में पेश की गई.</p>
<p>हालांकि, खंडपीठ ने इस रिपोर्ट पर गहरा असंतोष व्यक्त किया. अदालत का मानना है कि धरातल पर मजदूरों की स्थिति और सुरक्षा मानकों के पालन में अभी भी भारी कमी है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मजदूरों को खतरनाक काम के दौरान सुरक्षा देने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं.</p>
<p>कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि खदानों में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन हो, मजदूरों को इलाज की अच्छी सुविधाएं मिलें और अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. कोर्ट ने कहा कि ठेका मजदूरों को पक्का करने (नियमितीकरण), उन्हें तय न्यूनतम मजदूरी देने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है, इसकी भी पूरी जानकारी दी जाए.</p>
<p>कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य कारखाना निरीक्षक को अगली तिथि पर अदालत में उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि अब तक इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं.<br />
<strong>(आईएएनएस)</strong></p>
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		<title>Jharkhand : FIR दर्ज न करने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, SSP को किया तलब</title>
		<link>https://uditvani.in/jharkhand/jharkhand-high-court-summons-dhanbad-ssp-over-fir-negligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[Dhanbad Police]]></category>
		<category><![CDATA[Dhanbad SSP]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Negligence]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand High Court]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand Legal News]]></category>
		<category><![CDATA[Justice Sujit Narayan Prasad]]></category>
		<category><![CDATA[Ravi Saw Case]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी, रांची : झारखंड हाई कोर्ट एक आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने धनबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने संज्ञेय अपराध की शिकायत के एक मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने को गंभीर मानते हुए धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब कर लिया है. न्यायमूर्ति सुजीत [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080;">उदित वाणी, रांची :</span> </strong>झारखंड हाई कोर्ट एक आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने धनबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने संज्ञेय अपराध की शिकायत के एक मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने को गंभीर मानते हुए धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब कर लिया है.</p>
<p>न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी को मंगलवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई.</p>
<p>यह मामला रवि साव नामक एक आरोपी से जुड़ा है, जिसे पहले एक आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी. जमानत पर बाहर आने के बाद भी आरोपी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं दिखा और पीड़िता ने पुनः अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए उसकी जमानत रद्द करने की गुहार लगाई.</p>
<p>पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने जेल से बाहर आते ही सोशल मीडिया के जरिए उसे डराने-धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया. पीड़िता ने इस संबंध में साइबर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से धमकी देने और आईटी एक्ट के तहत आने वाले अपराधों का उल्लेख था.</p>
<p>अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत प्रथम दृष्टया एक गंभीर संज्ञेय अपराध को दर्शाती है. इसके बावजूद धनबाद पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की.</p>
<p>अदालत ने माना कि पीड़िता के साथ किया जा रहा यह व्यवहार आपराधिक श्रेणी में आता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने धनबाद एसएसपी को निर्देश दिया है कि वे मंगलवार को सशरीर हाजिर होकर पूरे घटनाक्रम पर जवाब दें. मामले में अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा.<br />
<strong>(आईएएनएस)</strong></p>
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		<title>Jamshedpur : वाहन दुर्घटना मुआवजा दावों पर डालसा की कार्यशाला, पुलिस को दिए गए कड़े निर्देश</title>
		<link>https://uditvani.in/jharkhand/jamshedpur/jamshedpur-dalsa-mact-workshop-accident-claim-report-deadline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 16:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[जमशेदपुर]]></category>
		<category><![CDATA[DALSA Jamshedpur]]></category>
		<category><![CDATA[Jamshedpur Civil Court]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand Legal News]]></category>
		<category><![CDATA[MACT Case News]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle Accident Claim]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी, जमशेदपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए शनिवार को सिविल कोर्ट स्थित लोक अदालत हॉल में एक महत्वपूर्ण जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया. जांच प्रक्रिया के लिए 60 दिनों की डेडलाइन कार्यशाला में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080;">उदित वाणी, जमशेदपुर :</span> </strong>जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए शनिवार को सिविल कोर्ट स्थित लोक अदालत हॉल में एक महत्वपूर्ण जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">जांच प्रक्रिया के लिए 60 दिनों की डेडलाइन</span></strong><br />
कार्यशाला में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना होने के बाद पुलिस पदाधिकारियों के लिए 60 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी कर फाइनल रिपोर्ट सक्षम प्राधिकार को समर्पित करना अनिवार्य है. जांच में देरी से मुआवजा मिलने की प्रक्रिया बाधित होती है, इसलिए समय सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति</span></strong><br />
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और नालसा (NALSA) सॉन्ग के साथ हुआ. मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 (MACT स्पेशल कोर्ट जज) कनकन पट्टदार उपस्थित थे. विशिष्ट अतिथियों में:</p>
<p>अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 आनंद मणि त्रिपाठी</p>
<p>अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 नीति कुमार</p>
<p>अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 नमिता चंद्रा</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी</span></strong><br />
इसके साथ ही अधिवक्ता सतेन्द्र कुमार सिंह और सुनील कुमार स्वाईं ने भी अपने विचार साझा किए.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">बीएनएस (BNS) के प्रावधानों और एआईआर (AIR) पर चर्चा</span></strong><br />
कार्यशाला में विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारियों, एलएडीसी और पीएलवी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के मोटर वाहन दुर्घटना प्रावधानों की जानकारी दी गई. बताया गया कि एक्सीडेंट इंफोर्मेशन रिपोर्ट (AIR) की कॉपी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ सक्षम कोर्ट और डालसा को भी सौंपनी होगी ताकि मुआवजे का त्वरित भुगतान हो सके.</p>
<p><strong><span style="color: #800080;">समारोह का समापन</span></strong><br />
कार्यशाला में रिपोर्ट भरने के लिए निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों (Forms) की जानकारी दी गई. अंत में सहायक एलएडीसी योगिता कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ.</p>
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