उदित वाणी, रांची: झारखंड भाजपा के 28 नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी. झारखंड सरकार द्वारा भाजपा के इन नेताओं के खिलाफ दर्ज करायी गई प्राथमिकी को रद्य करने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत ने भी सही ठहराया. साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ झारखंड सीआईडी द्वारा की जा रही जांच को रद्द करने के भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. ज्ञात हो कि सचिवालय मार्च को लेकर राज्य भाजपा के इन बड़े नेताओं के खिलाफ 11 अप्रैल 2023 को राज्य सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करायी गई थी.
जिनमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, निशिकांत दुबे व दीपक प्रकाश तथा विधायक सीपी सिंह समेत कुल 28 नेता शामिल थे. इस मामले में पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 14 अगस्त 2024 को एफआईआर निरस्त करने का फैसला सुनाया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. परंतु सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया.
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