उदित वाणी, रांची: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों तथा पदाधिकारियों व अन्य को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई. विभाग द्वारा जारी किये गये संकल्प के अनुसार इस योजना का लाभ 31 जुलाई 2023 से ही मिलेगा. परंतु अब राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रतिमाह 1000 रूपये की जगह पर 500 रूपये ही चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा और 500 रूपये प्रतिमाह की दर से वर्तमान में कुल छह हजार रूपये का बार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी.
जबकि लाभुको को 500 रूपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओपीडी जांच व दवा आदि के लिए चिकित्सा भत्ता पूर्ववत किया जाएगा. निर्धारित बार्षिक प्रीमियम की छह हजार रूपये आच्छादित लाभुकों द्वारा एकमुश्त भुगतान उनके द्वारा स्वयं भी बीमा कंपनी को किया जा सकेगा. वहीं बीमा को लेकर प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता रहेगा. स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभुकों एवं उनके आश्रितों को एक परिवारिक ईकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रतिबर्ष 5 लाख रूपये तक का कैशलेश इलाज की सुविधा दी होगी.
जबकि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित गंभीर बीमारियों में 10 लाख रूपये तक का कैशलेश इलाज कराया जा सकेगा. गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए 50 लाख रूपये जमा रखा जायेगा. राज्यकर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों के दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार के लिए रेफर किए जाने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के बाद बिशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस या वायुयान यात्रा की अनुमान्यता प्रदान करने के लिए आदेश निर्गत किया जा सकेगा. लाभार्थियों के तीन श्रेणी निर्धारित किया गया है.
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