
उदित वाणी, रांची : झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी [रेरा] में अध्यक्ष, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सदस्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अगले चार माह में पूरी कर ली जाएगी. राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस संबंध में अदालत को जानकारी दी है. इसके बाद चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के जबाब से संतुष्ट होकर इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया.
गौरतलब है कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए एक समय सीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और सरकार की ओर बताया गया था कि सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इस संबंध में कमिटी की कई बैठकें भी हो चुकी है.
जबकि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर अदालत को बताया था कि झारखंड रेरा में वर्तमान में एक कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा काम चलाया जा रहा है और झारखंड रेरा में अध्यक्ष का पद 6 जनवरी 2021 से खाली पड़ा हुआ है. इसके अलावा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से रिक्त है. रेरा के सदस्य का पद भी खाली है. जिसकी वजह से झारखंड रेरा में 66 मामले लंबित पड़े हैं.
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