उदित वाणी, रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दी. सोमवार को मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम एस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद याचिका को निष्पादित करते हुए बंद करने का आदेश दिया. खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित का मामला प्रतीत नहीं होता है. मामले में एसीबी द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है.
ऐसे में इस मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी करते हुए खंडपीठ को बताया कि एसीबी द्वारा इस मामले में र्पीइ दर्ज की गई है और जांच की जा रही है. ज्ञात हो कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने बर्ष 2020 में जनहित याचिका दायर कर रघुवर सरकार के पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डा नीरा यादव व लुईस मरांडी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था और मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की थी. जबकि जुलाई 2023 में राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद एसीबी द्वारा पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रारंभिक जांच कर चुकी है.
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