उदित वाणी, नई दिल्ली: शादी या गर्मी की छुट्टियों के लिए पहले लोग चार महीने पहले ही ट्रेन टिकट बुक कर लिया करते थे. अब यह तरीका नहीं चलेगा. रेलवे ने अग्रिम टिकट बुकिंग की सीमा को 120 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया है. यानी अब आप केवल तीन महीने पहले तक ही टिकट बुक कर सकेंगे. हालांकि, विशेष ट्रेनों पर यह सीमा लागू नहीं होगी.
टिकट बुकिंग से पहले OTP अनिवार्य
1 मई 2025 से टिकट बुक करने के लिए IRCTC ने एक नया नियम लागू किया है. अब टिकट बुक करने से पहले मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसे सत्यापित करना अनिवार्य होगा. यह नियम पुराने और नए सभी यूज़र्स पर समान रूप से लागू होगा. अब यह बहाना नहीं चलेगा कि “भाई ने टिकट बुक किया था”. जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर सत्यापित होगा, टिकट उसी के नाम पर जारी होगा.
अब नहीं करना होगा रिफंड के लिए लंबा इंतजार
पहले टिकट रद्द करने के बाद 5 से 7 दिन तक रिफंड का SMS आने का इंतजार करना पड़ता था. अब ऐसा नहीं होगा. अब अगर आपका टिकट बैंक खाते से लिंक है, तो रद्द करने पर पैसे 2 दिन के भीतर वापस आ जाएंगे. यह सुविधा ऑनलाइन और काउंटर दोनों तरह की टिकटों पर लागू है.
मोबाइल पर दिखाएं e-ticket, प्रिंट की आवश्यकता नहीं
अगर आपके पास e-ticket है, तो उसे मोबाइल पर दिखाकर यात्रा की जा सकती है. प्रिंटआउट की जरूरत नहीं. लेकिन ध्यान रहे, टिकट केवल उसी तारीख और उसी ट्रेन के लिए मान्य है जो उस पर दर्ज है. अगर ट्रेन छूट गई, तो टिकट बेकार हो जाएगा.
कैंसिलेशन शुल्क – श्रेणी के अनुसार कटेगा पैसा
टिकट रद्द करने पर अब निर्धारित शुल्क कटेगा. नई दरें इस प्रकार हैं:
AC फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव: ₹240
AC सेकंड टियर/फर्स्ट क्लास: ₹200
AC थर्ड टियर/चेयर कार/एसी इकोनॉमी: ₹180
स्लीपर क्लास: ₹120
सेकंड क्लास: ₹60
यदि ट्रेन चलने से 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो कुल किराए का 25% शुल्क कटेगा. लेकिन यह राशि ऊपर दिए गए न्यूनतम शुल्क से कम नहीं होगी.
वेटिंग टिकट वालों की एसी और स्लीपर में चढ़ने पर रोक
1 मई से लागू नए नियमों के अनुसार अब वेटिंग टिकट वालों को एसी और स्लीपर कोच में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी. यदि कोई पकड़ा गया, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और ट्रेन से उतार दिया जाएगा.
तत्काल टिकट रद्द करने पर अब नहीं मिलेगा रिफंड
अब तत्काल टिकट का खेल भी बदल गया है. अगर आपने कन्फर्म तत्काल टिकट बुक किया है और उसे रद्द किया, तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा. हालांकि यदि टिकट वेटिंग में था या मजबूरी में रद्द करना पड़ा, तो पुराने नियमों के तहत आंशिक रिफंड संभव है.
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