उदित वाणी, रांची: झारखंड विधानसभा ने मंगलवार को “कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2025” को स्वीकृति दे दी, जिससे राज्य में महिलाओं को रात के समय काम करने की अनुमति मिल गई. यह विधेयक टाटा स्टील और अन्य कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पहले महिलाएं रात की शिफ्ट में काम नहीं कर सकती थीं. अब, यह विधेयक महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने का अवसर देगा, जिससे कारखानों और उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी.
विधेयक का उद्देश्य और प्रभाव
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुलभ बनाना है. इसके अनुसार, महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम पर रखा जा सकेगा. इस दौरान सभी सुरक्षा और कार्य घंटे संबंधी शर्तें लागू रहेंगी. सरकार ने उम्मीद जताई है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिकीकरण की गति तेज होगी.
मुख्यमंत्री की भूमिका
इस विधेयक को 18 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी. सरकार ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान अवसर भी मिलेगा.
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