सिंहभूम चैंबर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
उदित वाणी, जमशेदपुर: सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद महासचिव मानव केडिया ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेसर्स ब्रांड इक्विटी ट्रिटिज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इसमें सभी प्रभावित करदाताओं को 30 अक्टूबर को समाप्त 60 दिनों में पूर्व-जीएसटी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में संचित आईटीसी का दावा करने की अनुमति दी गई है.
श्री केडिया ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क पोर्टल सभी निर्धारितियों को 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने की सुविधा प्रदान करने के लिये, सुप्रीम कोर्ट ने 400 अपीलों के बैच का निपटारा करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी निर्धारिती, जिनके बारे में विश्लेषकों ने कहा कि हजारों में हो सकते हैं, लाभ का दावा कर सकते हैं, चाहे उन्होंने रिट याचिका दायर की हो या नहीं.
श्री केडिया ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में सैकड़ों करोड़ रूपये मुक्त कर सकता है.
अदालत ने इसके बाद अधिकारियों को योग्यता के आधार पर क्रेडिट के दावे को सत्यापित करने और उचित आदेश पारित करने के लिये 90 दिनों का समय दिया है. इतना ही नहीं मामले में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को फील्ड अधिकारियों को संबंधित निर्देश जारी करने के लिये कहा गया है.
सिंहभूम चैंबर के मानद महासचिव मानव केडिया ने कहा कि इनपुट क्रेडिट व्यवसायी का अधिकार है और इन आदेशों से देशभर में उन हजारों करदाताओं को मदद मिलेगी, जो तकनीकि या गैर-तकनीकि गड़बडिय़ों के कारण इनपुट अधिकारों के संबंध में क्रेडिट पाने के लिये संघर्ष कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश का स्वागत करते हुए श्री केडिया ने कहा कि इस आदेश के बाद जमशेदपुर में भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा.
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया था कि लाभ केवल रिट याचिकाकर्ता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि सभी पीडि़त करदाताओं तक सीमित होना होना चाहिए और यह पहलू अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हिस्सा बन गया है. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री रस्तोगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष और अब सर्वोच्च न्यायालय में भी उपरोक्त मामले में यह तर्क दिया है.
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