उदित वाणी, रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है. राज्य सरकार ने बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अभाव में चयन समिति की बैठक नहीं हो पा रही है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को निर्देश दिया है कि वे अपने किसी निर्वाचित सदस्य को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नामित करें. यह प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए, ताकि चयन समिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति शीघ्र शुरू कर सके.
मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे इस निर्देश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करें. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया था.
विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में चयन प्रक्रिया बाधित
राज्य सरकार ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति के कारण चयन समिति में आवश्यक कोरम नहीं बन पा रहा है, जिससे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति लंबित है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि वर्ष 2020 से राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है, जिससे आरटीआई से संबंधित हजारों मामले लंबित हैं.
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