उदित वाणी, कांड्रा : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में मंडलकारा सरायकेला में जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य कैदियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना था।
न्यायिक व कानूनी सहायता प्रदान करने पर जोर
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) तौसीफ मिराज, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुनीत कर्मकार और सहायक अंबिका चरण पानी ने सक्रिय भूमिका निभाई। सचिव तौसीफ मिराज ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट, रांची द्वारा लक्ष्मण राम बनाम झारखंड राज्य मामले में दिए गए निर्णय के तहत जेल में चिकित्सा शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि जो कैदी आर्थिक कारणों से वकील नहीं रख सकते या अपील दायर करने में असमर्थ हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान जेल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें महिला वार्ड शामिल था। जेलर को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
बुजुर्ग और बीमार कैदियों के लिए विशेष चिकित्सा जांच
शिविर के दौरान जेल में मौजूद सभी कैदियों की स्वास्थ्य जांच की गई। बुजुर्ग और बीमार कैदियों की विशेष रूप से जांच की गई, जबकि अन्य कैदियों का रक्तचाप, शुगर, हीमोग्लोबिन आदि परीक्षण किया गया।
कार्यक्रम में न्यायिक और चिकित्सा अधिकारी रहे मौजूद
इस आयोजन में सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल विजय कुमार, जेलर सोनू कुमार, सदर अस्पताल से आए चिकित्सा पदाधिकारी, एएनएम और अन्य कर्मी उपस्थित रहे।
यह पहल कैदियों के अधिकारों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
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