संवाददाता
झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 तथा झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली- 2022 द्वारा अधिसूचित नई नीति के तहत गोदामों में थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारियों प्रदत्त कम्पनियों द्वारा मदिरा की आपूर्ति 4 मई से प्रारम्भ हो चुकी है. इन संचयनकर्त्ता गोदमों से सभी जिलों के अनुज्ञप्ति प्रदत्त खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए मदिरा के स्कन्ध का परिवहन भी दिनांक 2 मई से प्रारम्भ की जा चुकी है.
खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन राज्य के 45 जिलों में दिनांक तीन अप्रैल से शुरू हो चुका है. नई नीति के तहत प्रथम चार दिनों के संचालन के क्रम में राज्य को उत्पाद कर के रूप में 7.05 करोड़ रूपये तथा उत्पाद परिवहन कर के रूप में 42.02 करोड़ रूपये अर्थात कुल 49.07 करोड़ रूपये राजस्व के रूप में प्राप्त हो चुके हैं. तीन मई को 45 जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से मदिरा बिक्री से लगभग 2.00 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है.
उल्लेखनीय है कि नई उत्पाद नीति के तहत वर्तमान में राज्य में आपूर्त्ति की जा रही बीयर के 70 एवं विदेशी मदिरा के 426 ब्राण्डों के बिक्री मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. बीयर एवं विदेशी मदिरा के 62 ब्राण्डों के बिक्री मूल्य में 40 रूपए से 4000 रूपए तक की कमी हुई है. बीयर एवं विदेशी मदिरा के कुल 68 ब्राण्डों के बिक्री मूल्य में 40 रूपए से 400 रूपए तक की वृद्धि दर्ज हुई है.
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