
उदित वाणी, रांची : न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या राघव की अदालत ने बालीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह को चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिया. तथा एक साल की कारावास की सजा सुनाते हुए रांची की न्यायिक दंडाधिकारी ने अभिनेता को चेक बाउंस की राशि एक करोड़ एवं जुर्माने की राशि 20 लाख रूपये समेत 1.20 करोड़ की राशि शिकायतकर्ता निलोय कुमार झा को भुगतान करने का भी आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपी अभिनेता अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने अदालत में पक्ष रखा.
वहीं सजायाफ्ता अभिनेता को अदालत ने अपील करने के लिए 30 दिनों की औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की. विक्रम सिंह के खिलाफ दुर्गा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक निलोय कुमार झा ने एक करोड़ के चेक बाउंस को लेकर 7 जून 2021 को मुकदमा दायर किया था. रांझा विक्रम सिंह ने शिकायतकर्ता से बालीवुड फिल्म फौजी कालिंग बनाने के नाम पर 5 मार्च 2019 को मोटी रकम लिया था. पैसे मांगने पर रांझा विक्रम सिंह ने शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये का चेक दिया था. जो बाउंस हो गया था.
