उदित वाणी, रांची : 30 मार्च को सिरम टोली फ्लाई ओवर के रैम्प को हटाने मामले में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जायेगी. मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था. उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने के साथ-साथ विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की एवं रायफल छीनने का भी प्रयास किया गया था. उक्त दिन घटित घटना को लेकर चुटिया थाना में कांड संख्या 77/2025 दिनांक 30.3.2025 को सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी सूचना मिलने के बाद उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता को मामले में कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. इसके बाद डीजीपी ने रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को यह निर्देश दिया कि चूंकि यह घटना सरहुल पर्व की भावना से जुड़ा हुआ है. इसलिए इस प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाय और कांड में किसी तरह की अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जाय.
जबकि मामले में सरना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात दंडाधिकारी के आवेदन पर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, शनि हेंब्रम, मधु रजक, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज, मनोज कुमार महतो, पवन तिर्की, रवि मुंडा, राहुल तिर्की, आकाश तिर्की, अजय टोप्पो, प्रदीप बेक, राजेश कछाप, बाहा मरांडी, आशीष, राकेश बड़ाइक, विकास मुंडा, नमीत हेंब्रम, चंपा कुजूर, सुनीता मुंडा समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. इनके अलावा 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है तथा अज्ञात लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही थी. प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि जबरन बैरिकेडिंग तोड़ी गई. जवान की राइफल छीनने की कोशिश की गई. पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गई तथा सरकारी काम में बाधा डाला गया. पुलिस के साथ बदसलूकी भी की गई.
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