उदित वाणी, रांची: झारखंड की राजधानी रांची के 120 प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. रांची जिला अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन 31 मार्च 2025 तक कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in है.
केवल इन परिवारों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत केवल उन परिवारों के बच्चों का नामांकन होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हैं. ऐसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है, उनके बच्चों का ही इस योजना के तहत नामांकन किया जाएगा. साथ ही, बच्चों की आयु 3 वर्ष 6 माह से लेकर 6 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 31 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2. अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड
क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसा कानून है, जो गरीब परिवारों के बच्चों को भी बड़े और अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है. इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं. इस अधिनियम का उद्देश्य समाज में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले.
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