
उदित वाणी, रांची : आईएएस पूजा सिंघल व उनके पति अभिषेक झा अमेरिका नहीं जा पायेंगे. पीएमएलए की बिशेष अदालत ने खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला व मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की ओर से उनके द्वारा पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. पीएमएलए कोर्ट के बिशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने शनिवार को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
ज्ञात हों की दंपति ने अपनी बेटी के अमेरिका स्थित इंस्टीच्यूट में नामांकन के लिए अगस्त माह में अमेरिका जाना चाहते थे. जबकि दोनों का पासपोर्ट अदालत में जमा है. दोनों ने पासपोर्ट रिलीज करने के लिए पीएमएलए कोर्ट को 8 मई को ही अलग-अलग आवेदन दिया था. लेकिन अदालत ने उनके आवेदनों को नामंजूर करते हुए पासपोर्ट को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी. गौरतलब है कि खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला व मनीलौंड्रिंग मामले में ईडी की ओर से अदालत में पूजा सिंघल के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है. जबकि अभिषेक झा पर आरोप गठित किया जाना है.
