
उदित वाणी, रांची : पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने चौथी बार 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी [झालसा] के खाते में जमा करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में 8 सप्ताह बाद सुनवाई होगी. मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट ने यह जुर्माना पहली बार नहीं लगाया है. बल्कि हाईकोर्ट द्वारा इससे पहले तीन बार जुर्माना लगाया गया है. हाईकोर्ट ने एक मार्च 2025 को तीसरी बार समय मांगे जाने पर 4 हजार रूपये, 17 जनवरी 2025 को दो रुपए और 13 दिसंबर 2024 को एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. अदालत ने सभी जुर्माने की रकम झालसा के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि मधु कोड़ा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना घोटाले में आरोपी हैं.
आईवीआरसीएल के निदेशक डी के श्रीवास्तव से ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य आवंटित करने के एवज में मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट के आधार पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप गठित किया गया है. कोड़ा ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बार-बार समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपए मिले थे. इस परियोजना के तहत झारखंड के छह जिलों के 27359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था.
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