उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी [जेएनएसी] के कमांड एरिया में अवैध निर्माण मामले में राकेश कुमार झा की ओर से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अवैध निर्माण के मामले में प्रतिवादी बनाने को लेकर प्रार्थी की ओर से भेजे गये कई लोगों ने नोटिस रिसीव नही किया और उन्हें भेजा गया नोटिस वापस आ गया है. जिस पर अदालत ने उन्हें फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रार्थी ने मामले में आरोपी 24 व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी किया था.
इसके साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र राव की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने जेएनएसी के कमांड एरिया में विचलन किए गए भवनों को ध्वस्त करने पर भी अगले आदेश तक रोक जारी रखने का आदेश दिया. इस दौरान जिनके भवनों में विचलन पाए गए हैं, जेएनसी द्वारा उनके भवनों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं करेगी. जेएनएसी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पैरवी की. जबकि प्रार्थी ने जनहित याचिका में दाखिल कर कहा है कि जेएनएसी क्षेत्र में अवैध बिल्डिंग के निर्माण को रोकने और जो बन चुके हैं उन्हें ध्वस्त करने का आग्रह किया है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर निर्धारित कर दी.
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