उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई हुई. कोड़ा ने मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को चुनौती दी गई है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीसरी बार मधु कोड़ा की ओर से समय मांगे जाने पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी. अदालत ने इससे पहले 17 जनवरी को भी समय मांगे जाने पर दो हजार रुपए एवं 13 दिसंबर 2024 को एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. अदालत ने जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी [झालसा] में जमा करने का निर्देश दिया है.
ज्ञात हो कि मधु कोड़ा पर मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की ब्लैकलिस्टेड बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डी के श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए लेने का आरोप है. बताया गया कि इसके एवज में कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू समेत छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दिया गया था. परियोजना के तहत झारखंड के छह जिलों के 27359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था. इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा बर्ष 2006 में झारखंड को 467.76 करोड़ रुपए दिया गया था. इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है. मामले में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में थे और उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली.
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