उदित वाणी, रांची: ईडी द्वारा पीएमएलए की बिशेष अदालत से आग्रह किया कि निलंबनमुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं दिया जाय. अगर उन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी विभाग में पोस्टिंग की जाती है, तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं. ईडी की याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से अदालत में जबाब दाखिल किया गया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी.
गौरतलब है कि पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद 7 दिसंबर 2024 की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया है और सिंघल पोस्टिंग की प्रत्याशा में कार्मिक विभाग में योगदान दे चुकी है. वहीं ईडी द्वारा राज्य सरकार से उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है. पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा घोटाला व मनीलौंड्रिंग का मामला लंबित है.
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