उदित वाणी, रांची: राज्य में वर्किंग वुमेन हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को 163 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. इसके तहत झारखंड में कुल 8 हॉस्टल का निर्माण किया जाना है. भारत सरकार द्वारा दो हॉस्टल को लेकर कुछ जानकारी मांगी गयी है. जिसे उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना है. केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिवों ने मुख्यसचिव अलका तिवारी को इसकी जानकारी दी गई है. मुख्यसचिव शुक्रवार को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट [एसएएससीआई] को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थी.
इस अवसर पर मुख्यसचिव ने विभागीय सचिवों को पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जानेवाली बिशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण ससमय देने से उस मद में बची राशि पर दावा मजबूत होगा तथा वित्तीय अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए बिशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को 50 बर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है. समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि वित्तीय बर्षए 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा 5255.14 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. जिसमें से अभी तक 4580.62 करोड़ रुपये मिल चुका है. वित्तीय बर्ष 2024-25 के लिए राज्य द्वारा 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है. जिसके विरुद्ध 2763 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है.
वहीं प्रस्ताव के तहत 1233 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिल भी चुकी है. इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार द्वारा लगभग 1250 करोड़ रुपये का दावा एसएएससीआई के विभिन्न हिस्सों के लिए किया जा सकता है. एसएएससीआई के तहत वित्तीय बर्ष 2024-25 के लिए 4600 करोड़ रुपये की अधिप्राप्ति केंद्र सरकार से संभावित है. झारखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए वित्तीय बर्ष 2023-24 में 162.94 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. उसके प्रथम किश्त के रूप में राज्य को 81.47 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है. अब उद्योग विभाग को प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है. उसके बाद ही इस मद की शेष राशि केंद्र सरकार से मिलेगी. एसएनए स्पर्श के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से 31 जनवरी 2025 तक 250 करोड़ रुपये का क्लेम कर सकती है. अर्बन प्लानिंग रिफार्म के तहत भवन निर्माण नियम को युक्तिसंगत करने के लिए 30 करोड़ रुपये का दावा केंद्र सरकार से किया गया है.
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