
उदित वाणी, रांची : ग्रामीण कार्य विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला व मनीलौंड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ईडी की ओर पक्ष रखते हुए आलमगीर को जमानत देने का विरोध किया गया. इसके साथ मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई तथा झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
ज्ञात हो कि ईडी द्वारा आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को ही गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद से आलमगीर आलम एक साल से अधिक समय से जेल में बंद है. उन्हें निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. पीएमएलए की बिशेष अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.
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