
उदित वाणी, रांची : झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट पीने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं राज्य में हुक्का बार खोलने अथवा चलाने पर रोक रहेगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद [विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन] झारखंड कोटका संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी है. झारखंड विधानसभा द्वारा 22 मार्च 2021 को पारित इस कोटपा संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद विधेयक को राजभवन वापस कर दिया गया है. इसकी जानकारी राजभवन सचिवालय द्वारा दी गई है. कोटपा संशोधन के बाद अब राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. जबकि पूर्व में दंड की रकम 200 रुपए का प्रावधान था. नये कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा तंबाकू एवं इसके उत्पादों के सेवन तथा थूकने पर भी रोक होगा. यह जमानती लेकिन संज्ञेय अपराध होगा.
इस विधेयक में रोक के साथ-साथ दंड और सजा का प्रावधान किया गया है. विधि विभाग द्वारा कोटपा संशोधन विधेयक को अधिसूचित किए जाने के साथ ही यह लागू हो जाएगा. स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, कोर्ट परिसर, सरकारी कार्यालय परिसर, धार्मिक स्थल और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी. ऐसे स्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना प्रतिबंधित रहेगा. इसमें 21 बर्ष से कम आयु के युवाओं के तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. वहीं कोटपा संशोधन विधेयक के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य के लिए किसी स्थान पर हुक्का बार का संचालन नहीं कर पायेगा. इसका सार्वजनिक खानपान के स्थान पर भी प्रतिबंध रहेगा. अब होटल, रेस्तरां, बार में भी इसका संचालन नहीं होगा. हुक्का बार चलाने पर एक लाख रूपये तक दंड लगेगा. जो 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा. साथ ही इस अपराध के लिए तीन साल तक की सजा होगी. जो एक बर्ष से कम नहीं होगा.
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