
उदित वाणी, रांची : पूर्वी सिंहभूम के पोटका ब्लॉक में 10 बर्षों से अधिक समय से अस्थाई कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत राधेश्याम मंडल की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने उन्हें नियमित करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि राधेश्याम मंडल 2 मार्च 2007 से पोटका ब्लॉक में दैनिक कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं. वह इंटरमीडिएट पास हैं और कंप्यूटर आपरेटर के रूप में प्रशिक्षित है. उन्हें कंप्यूटर टीचिंग का भी अनुभव है.
अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उनकी सेवा को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थाई किया जाए या सरकार के किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाय. भले ही यह पद स्वीकृत न हो. लेकिन उनसे 10 साल से अधिक समय से काम लिया जा रहा है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पद स्वीकृत करने योग्य है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया जिनमें संविदा या दैनिक कर्मियों को नियमित करने का निर्देश दिया गया है. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सरकार को राधेश्याम मंडल को तत्काल नियमित करने का आदेश दिया है.
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