रांची: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. नई दरों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 20 पैसे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति यूनिट 40 पैसे की वृद्धि की गई है.
खेती के लिए राहत, आम उपभोक्ताओं के लिए शर्तों के साथ छूट
कृषि कार्यों में प्रयुक्त बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा सभी उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा. जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 यूनिट तक है, उन्हें पूर्ववत पूरी तरह छूट प्राप्त होगी.झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने दरों में 40.02% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. लेकिन आयोग ने सिर्फ 6.34% की वृद्धि को मंजूरी दी.
विरोध के बाद सीमित वृद्धि, आयोग ने सुनी जनता की बात
बिजली दरों में संशोधन से पूर्व राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में जनसुनवाई हुई थी. इस दौरान उपभोक्ताओं और संगठनों ने भारी विरोध दर्ज कराया था, खासकर प्रस्तावित 40% वृद्धि को लेकर. इसके फलस्वरूप संशोधित टैरिफ अपेक्षाकृत कम रखा गया.
नई दरें और छूटें — एक नजर में
शहरी क्षेत्र: प्रति यूनिट 6.85 रुपए
ग्रामीण क्षेत्र: प्रति यूनिट 6.70 रुपए
5 दिन में बिल भुगतान पर: 2% की छूट
प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता: 3% की छूट
ईवी चार्जिंग स्टेशन:
सौर समय (सुबह 9 से शाम 4 बजे): 7.31 रुपए प्रति यूनिट
गैर-सौर समय: 8.77 रुपए प्रति यूनिट
सेवा की गुणवत्ता से जुड़ा नया प्रावधान
आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि एचटी (हाई टेंशन) उपभोक्ताओं को न्यूनतम 23 घंटे और एलटी (लो टेंशन) उपभोक्ताओं को 21 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी. यदि ऐसा नहीं होता है, तो उस अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज नहीं लिया जाएगा. यह समायोजन स्वतः बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा.
(IANS)
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