उदित वाणी, रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव 2022 के लिये एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन 6 जून 2022 को कर दिया हैं जिसे झारखण्ड गजट में 10 जून को प्रकाशित किया गया है. इसके तहत घोषित उप चुनाव में झारखण्ड के 66-मान्डर विधानसभ निर्वाचन क्षेत्र के लिये कार्यक्रम की घोषणा की गई थी.
मतदान के दिन एग्जिट पोल पर प्रतिबंध:
निर्वाचन आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन 23 जून को पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराहन 6.30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार करने पर प्रतिबंध होगा। मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपेनियन पोल या सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय :
इस अधिसूचना में एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी अधिसूचित किया गया है. यह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकगी।
उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों:
अधिसूचना में इसके उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।
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