उदित वाणी, रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अगले पांच साल तक जारी रहेगी और वित्तीय वर्ष 2029-30 में समाप्त होगी. इस योजना का उद्देश्य भारत में लगभग दो करोड़ घरों का निर्माण करना है. इसके साथ ही भारत सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की 2018 में बनाई गई सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया है.
किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगा कोई लाभ?
नए नियमों के तहत, जिनके पास 50 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. झारखंड में इस प्रकार के कार्ड धारकों की संख्या 50 हजार से अधिक है, जिससे राज्य में इस योजना का लाभ न मिलने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है.
झारखंड सरकार का सर्वेक्षण और दिशा-निर्देश
झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, झारखंड को अब पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है. पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ही शामिल हैं. पहले जिन लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपये मिलते थे, अब उन्हें 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे.
नए नियमों के तहत कौन लाभार्थी नहीं होंगे?
भारत सरकार ने नए दिशा-निर्देशों के तहत 10 प्रकार के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ देने से रोक दिया है. इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास तीनपहिया या चारपहिया वाहन है, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी योजना का लाभार्थी है, जिनका गैर कृषि कार्य निबंधित है, जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है. इसके अलावा, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना से बाहर होंगे.
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