
उदित वाणी, रांची : राज्य के 334 थानों में जल्द ही 5268 सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जैप-आईटी द्वारा इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा मामलों में थानों के अंदर मनमानी पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी की अनिवार्यता पर आदेश पारित किया जा चुका है.
आम जनता से दुर्व्यवहार, मानवाधिकार हनन आदि की शिकायतों के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को यह निर्देश दिया था. राज्य में 600 से अधिक थाने हैं और सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना है. सरकार द्वारा इसे दो फेज में करने की तैयारी है और सरकार की ओर से जैप आइटी को सीसीटीवी कैमरा लगाने संबंधित निर्देश दिया गया है. जैप आइटी ने सभी संबंधित थानों का सर्वे किया है और उसके अनुरूप कैमरे के इंस्टालेशन पर प्लान तैयार किया है.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को थानों में बेहतर क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिया है. ताकि उसके फुटेज का स्टोरेज 18 महीने तक रहे. इन्हीं मानकों पर कैमरे लगाने व उसपर होने वाले खर्च का आकलन किया गया है. फाइल सरकार के पास है. जिसपर शुक्रवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.

