
उदित वाणी, रांची : शराब घोटाला व हजारीबाग वन भूमि घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबी रांची के ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और गुमला स्थित नेक्स्जेन के शोरूम अब नहीं खुलेंगे. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने इस संबंध में विनय सिंह की ओर से दायर सिविल रिट को खारिज कर दिया.
विनय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उक्त शेरूम को सील मुक्त करने का आग्रह किया था. जबकि पूर्व में अदालत ने विनय कुमार सिंह के रांची के मोटोजेन, जमशेदपुर और हजारीबाग के नेक्स्जेन महिंद्रा शोरूम को खोलने का आदेश दिया था. वहीं शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने इन शोरूमों को खोले जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इससे कई साक्षय प्रभावित हो जायेंगे.
विनय सिंह के खिलाफ कई मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है. यह रिट याचिका मेंटेनेबल नहीं है. जिसके बाद अदालत ने सिविल रिट खारिज कर दिया. ज्ञात हो कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 28 सितंबर को नेक्स्जेन के डायरेक्टर विनय कुमार सिंह के रांची के मोटोजेन, जमशेदपुर, हजारीबाग के नेक्स्जेन महिंद्रा शोरूम और गुमला के नेक्स्जेन सॉल्यूशन को सील कर दिया था.
एसीबी की टीम ने सर्च जारी रहने की बात करते हुए इन दोनों शोरूम को सील किया था और इसके खिलाफ विनय कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि किसी की अचल संपत्ति सीज करने का अधिकार जांच एजेंसी एसीबी को नहीं है.

