उदित वाणी, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 26 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल पारा शिक्षको को बड़ा झटका दिया. हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट देने के राज्य सरकार के प्रावधान को सही नहीं माना और अदालत ने पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को खत्म कर दिया.
सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने और क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही अदालत द्वारा फैसला आने तक 26 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित करने पर भी लगा दिया गया था. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक रौशन की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाया. जिसके तहत अब पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी.
इस फैसले से 26 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा असर डाल सकता है. मामले में कृष्ण कुमार हलदर की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. मामले में याचिकाकार्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा था. जबकि जेएसएससी की ओर से संजोय पिपरवाल और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल साबू ने अपनी दलीलें पेश की थी.
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