उदित वाणी, झारखंड: शिक्षकों की भारी कमी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के अध्यक्ष को 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट समय-सीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष जताया, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन कोई ठोस समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है.
अदालत ने साफ कहा कि बिना समय-सीमा के ऐसे आश्वासन व्यावहारिक नहीं हैं और इससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की है.
राज्य में लंबे समय से शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है, जिससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. अब इस मामले में हाईकोर्ट की सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी.
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