
उदित वाणी, रांची : झारखण्ड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखण्ड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित हुए और अदालत को बताया कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है.
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उसे 8 सप्ताह का और समय चाहिए, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव तैयारी से जुड़ी पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए.
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च, 2026 तय की है. इस दौरान आयोग को चुनाव संबंधी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.
यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी. प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखा.

