उदित वाणी, रांची : सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में अब तक झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल गठित नहीं किये जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम एस रामचन्द्र राव की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जतायी और खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार के प्रधान गृहसचिव वंदना दादेल को 28 अप्रैल को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि राज्य में जेल मैनुअल में सुधार एवं जेल में कैदियों की स्थिति से संबंधित मामले में हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की जा रही है.
खंडपीठ ने बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि 3 माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित एक आदेश पारित किया है. लेकिन तीन माह के बाद भी अब तक इसका अनुपालन झारखंड सरकार द्वारा नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है. वहीं मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही सरकार की ओर से मामले में कुछ और समय की मांग की गई थी.
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