
उदित वाणी, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल 2023 परीक्षा मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस की खंडपीठ ने प्रकाश कुमार एवं अन्य द्वारा दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वह अब बिना किसी बाधा के नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। साथ ही, खंडपीठ ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एसआईटी को छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पूरी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों के परिणाम फिलहाल प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। यदि एसआईटी जांच के दौरान किसी अभ्यर्थी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद JSSC-CGL 2023 का रिजल्ट जारी होने का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की स्थिति बनी है।
