
उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार से जुड़े एक अवमानना मामले में कड़ा आदेश देते हुए डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स रांची पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अधिकारियों की सुस्ती पर भी कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि कोर्ट के आदेश के एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया. रांची के लालगुटुआ मौजा में बर्ष 1963 में देवकली देवी नामक एक महिला ने 43 डिसमिल जमीन खरीदी थी. जिसका विधिवत म्यूटेशन कराया गया और लगातार रसीद भी कटती रही. लेकिन बर्ष 2000 में पुराने जमीन मालिक के कुछ रिश्तेदारों ने कथित रूप से उसी जमीन को अजीत कुमार बरियार को बेच दिया.
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को रिट याचिका संख्या 2493/2007 में आदेश पारित करते हुए अजीत कुमार बरियार व अन्य के नाम पर खोली गई दोहरी जमाबंदी को अवैध घोषित कर दिया था. इसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर आदेश का पालन नहीं किया गया. मामले में अदालत ने एक सप्ताह के भीतर डीसीएलआर रांची को याचिकाकर्ता के नाम से 25 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अदालत में जमा करने और आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 7 जनवरी को डीसीएलआर रांची को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया.

