उदित वाणी, रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम एस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम [जेएसएमडीसी] में प्रबंध निदेशक [एमडी] के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं करने के मामले में मुख्यसचिव अलका तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है. सोमवार को अदालत ने मुख्यसचिव से पूछा कि मामले में क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाय. अदालत ने बर्ष 2007 में जेएसएमडीसी में प्रबंध निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति का आदेश दिया था. लेकिन अभी तक खान निदेशक को ही जेएसएसडीसी में प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
इस मामले में भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने जेएसएमडीसी में नियमित नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया और उन्होंने खंडपीठ को बताया कि अदालत ने बर्ष 2007 में ही जेएसएमडीसी के प्रबंध निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति करने का आदेश दिया था. लेकिन अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया है कि एक ही अधिकारी को दो-दो पदों पर रखा जाना नियम विरुद्ध है.
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