उदित वाणी, रांची: राज्यकर्मियों व पेंशनधारियों पर मेहरबान हेमंत सरकार ने संशोधित स्वास्थ्य बीमा योजना की मंजूरी दी. स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई 2023 को राज्यकर्मियों व पेंशनधारियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए संकल्प जारी किया था. जिसमें कुछ त्रुटियों के कारण इसे लागू नहीं किया गया था. लिहाजा मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य बीमा योजना की मंजूरी दे गई. जिसके तहत अब राज्यकर्मियों व पेंशनरों को अब सामान्य बीमारियों में प्रतिबर्ष 5 लाख तक व गंभीर बीमारियों में 10 लाख रूपये तक का मुफत हेल्थ कवरेज मिलेगा. इस योजना के तहत लगभग 1.75 लाख राज्यकर्मियों और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मी लाभांवित होंगे.
इनके अलावा राज्य अंतर्गत सेवा देनेवाले अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी, विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न बोर्ड-निगम और संस्थानों में काम करनेवाले और सेवानिवृत्त कर्मी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं. स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए झारखंड सरकार और टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया गया है.
जिसमें 5 लाख रूपये से अधिक का इलाज होने पर बफर स्टॉक से भुगतान योजना के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रूपये लिये जाने की स्वीकृति दी गई है. इनमें 100 करोड़ रुपए उस वित्तीय बर्ष में योजना के क्रियान्वयन पर खर्च होगा. जबकि 50 करोड़ रुपए राज्य आरोग्य सोसाइटी की ट्रस्ट द्वारा गठित बफर स्टॉक में रखे जायेंगे. इसके साथ ही मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई.
राज्य के अधिवक्ताओं की भी बल्ले-बल्ले, बीमा, पेंशन समेत अन्य मद में अनुदान के रूप में 12.10 करोड़ देने की स्वीकृति
कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि झारखण्ड उच्च न्यायालय स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं के लिए भी कई तरह के लाभकारी योजनाओं को लेकर झारखंड आकस्मिकता निधि से राशि निकासी की स्वीकृति दी गई. जिसके तहत अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने करने के लिए छह हजार रूपये बार्षिक प्रिमियम के रूप में कुल अनुदान राशि नौ करोड़ रूपये, 65 बर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं को पेंशन के रूप में प्रतिमाह सात हजार रूपये की दर से देने के लिए कुल एक करोड़ साठ लाख रूपये की अनुदान राशि तथा नए अधिवक्ताओं को प्रथम तीन बर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में पांच हजार रूपये प्रतिमाह की दर से 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने के लिए कुल अनुदान राशि एक करोड़ पचास लाख रूपये अर्थात कुल बारह करोड़ दस लाख रूपये का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में लेने की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा दुमका हवाई अड्डा में एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के साथ एमओयू किये जाने के प्रारूप, झारखंड जिला पारा मेडिकल संवर्ग नियुक्ति नियमावली का गठन और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अनुसंधानकर्ता को ₹25000 तक का मोबाइल खरीदने की स्वीकृति दी गई. ज्ञानोदय योजना के तहत मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड रुपए दी गई. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर के के वर्मा को 31. 12. 2025 तक बनाए रखने के लिए सेवा विस्तार दिया गया. तमाड़ के पूर्व बीडीओं कुमकुम प्रसाद को दिए गए दंड को विलोपित करने की मंजूरी दी गई. वाणिज़्कर विभाग में टीसीएस के साथ 1 साल का एग्रीमेंट बढ़ाने की स्वीकृति दी गई. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक व आईटी एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति के लिए पद सृजित की स्वीकृति दी गई.
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