
उदित वाणी, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने जेएसएससी द्वारा सीजीएल-2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ियों की सीर्बीआइ जांच को लेकर दायर प्रकाश कुमार एवं अन्य की जनहित याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर अंतरिम आदेश पर रोक हटाते हुए जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. जबकि मामले में एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.
वहीं खंडपीठ ने परीक्षा गड़बड़ी में शामिल नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने कहा कि भविष्य में यदि एसआईटी जांच में किसी अभ्यर्थी की संलिप्ता पाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत के फैसले के बाद जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया. अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अब बाधारहित आगे बढ़ सकेगी.

