फिक्स्ड चार्ज में बदलाव नहीं, औसतन 6.34 प्रतिशत की मामूली वृध्दि की मिली मंजूरी
उदित वाणी, रांची : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नई बिजली दर की मंजूरी दे दी है. शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. वहीं कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं कर किसानों को बड़ी राहत दी गई है. किसी भी उपभोक्ता से मीटर किराया नहीं लिया जाएगा. बिजली की नई दरें 1 मई से लागू होगी. नियामक आयोग द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल के बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और विद्युत दरों में औसतन 6.34 प्रतिशत की मामूली वृध्दि करने की ही मंजूरी प्रदान की गई. वहीं आयोग द्वारा फिक्स्ड चार्ज में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. नई विद्युत दरों के अनुसार बिजली की कीमतों में 20 से 40 पैसे तक की बढ़ोत्तरी हुई है.
ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सबसे ज्यादा प्रति यूनिट 40 पैसे की वृध्दि की गई है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दरें प्रति यूनिट 6.30 रुपए से बढ़कर 6.70 रुपए प्रति यूनिट हो गई है. वहीं शहरी उपभोक्ताओं के लिए दरें 6.65 रुपए से बढ़कर 6.85 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है. ग्रामीण कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को भी अब प्रति यूनिट 10 पैसे अधिक अर्थात 6.10 रुपए के बजाय 6.20 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे. जबकि शहरी कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए दरें 6.65 रुपए से बढ़ाकर 6.70 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है. एचटी कैटेगरी के घरेलू कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 6.25 रुपए प्रति यूनिट की जगह 6.40 रुपए प्रति यूनिट किया गया है.
नई विद्युत दरों की अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
उपभोक्ताओं द्वारा 5 दिनों के भीतर बिल का भुगतान करने पर उन्हें कुल बिल में 2 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है.
10.65 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. फिक्स्ड चार्ज की पूरी वसूली के लिए हाई टेंशन उपभोक्ताओं को 23 घंटे और लो टेंशन उपभोक्ताओं को 21 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी. आयोग ने जेबीवीएनएल को निर्देश दिया है कि जिन उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलती है. उनके फिक्स्ड चार्ज का स्वतः समायोजन बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाय.
प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क में 3 प्रतिशत लगभग ₹0.20 प्रति यूनिट की छूट मिलेगी. साथ ही एक महीने के भीतर पूरी सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी या बिल में समायोजित की जायेगी. आयोग ने तीनों बर्षों के लिए सिर्फ 13 प्रतिशत वितरण हानि को मान्य किया है.
जेबीवीएनएल ने 40.02 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया था. परंतु आयोग ने सिर्फ 6.34 प्रतिशत वुध्दि की मंजूरी दी. सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए आयोग ने समयानुसार अलग-अलग दरें तय की है. सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सौर समय के लिए ₹7.31 प्रति यूनिट गैर सौर समय के लिए ₹8.77 प्रति यूनिट दरें तय की गई है.
रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए ग्रॉस मीटरिंग के लिए ₹4.16 प्रति किलोवॉट-घंटा और नेट मीटरिंग के लिए ₹3.80 प्रति किलोवॉट-घंटा की दरें निर्धारित की गई है.
जेबीवीएनएल ने नये टैरिफ में बर्ष 2024-25 के लिए 10405.84 करोड़ रुपये और बर्ष 2025-26 के लिए 11444.90 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले क्रमशः 7981.30 करोड़ रुपये और 8980.52 करोड़ रुपये की ही मंजूरी दी गई है.
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