उदित वाणी, रांची: झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रशासन से जुड़े कुल 14 प्रस्तावों पर सहमति दी गई.
माध्यमिक और +2 विद्यालयों में 8,900 शिक्षकों की बहाली
राज्य सरकार ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक (TGT) पदों के लिए 8,650 और +2 विद्यालयों के शिक्षक (PGT) के लिए 250 पदों को बहाल करने का निर्णय लिया है. इन पदों के वेतनमान क्रमशः L-7 (₹44,900-1,42,400) और L-8 (₹47,600-1,51,100) निर्धारित किए गए हैं. साथ ही 510 सरकारी +2 विद्यालयों के लिए L-6 वेतनमान (₹35,400-1,12,400) पर आधारित 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.
भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी
जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक और टंकण जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती नियमावली 2025 को कैबिनेट की मुहर मिली. इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी.
वैट दरों में संशोधन: एविएशन टरबाइन फ्यूल और डीजल
एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर वैट दर 4% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है.वहीं हाई स्पीड डीजल की थोक खरीद पर टैक्स दर अब 22% या ₹12.50 प्रति लीटर के बजाय सीधे 15% कर दी गई है.
ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को स्वीकृति
झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दी गई है. यह योजना नवाचार और स्थानीय स्तर की प्रतिभाओं को सामने लाने का माध्यम बनेगी.
शिक्षा सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति
अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के अधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षक शाखा) में पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय पूर्व प्रभाव से लागू किया जाएगा.
अस्पतालों के लिए नए प्रबंधन दिशा-निर्देश
राज्य के सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से प्राप्त अधिकतम क्लेम राशि के बेहतर उपयोग हेतु Indian Public Health Standards के अनुरूप गाइडलाइन जारी करने की स्वीकृति दी गई है.
अंशकालिक शिक्षकों की सेवा व्यवस्था को बढ़ाया गया
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में सेवा-क्रय आधार पर कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की सेवा को आगे भी जारी रखने की अनुमति दे दी गई है.
दूरसंचार नियम लागू होंगे राज्य में
भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम-2023 के तहत अधिसूचित मार्ग के अधिकार नियम-2024 को राज्य में लागू करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. इससे दूरसंचार अवसंरचना को मजबूती मिलेगी.
पुनर्वास नीति को 2027 तक बढ़ाया गया
पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 की अवधि को वर्ष 2027 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है. इससे विस्थापितों के पुनर्वास कार्यों को पूर्णता देने में सुविधा होगी.
शहरी अवसंरचना के लिए NHB से कर्ज प्रक्रिया को मंजूरी
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से शहरी क्षेत्रों के आधारभूत विकास के लिए मिलने वाले ऋण से संबंधित सभी कागजी प्रक्रियाओं और नियम-शर्तों को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.
पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर सहमति
कैबिनेट ने पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई अंतरिम कार्रवाई को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की अनुमति भी प्रदान की गई.
स्पेन और स्वीडन की यात्रा को मिली हरी झंडी
राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर भेजने तथा इससे संबंधित व्यय को मंजूरी प्रदान की गई है. इससे राज्य में विदेशी निवेश लाने की दिशा में ठोस पहल की उम्मीद जताई जा रही है.
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