उदित वाणी, जमशेदपुर: टाटा स्टील ने भूषण स्टील के अधिग्रहण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने टाटा स्टील को एक हजार देनदारी का आदेश दिया था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी पिछले साल दिसंबर में टाटा स्टील की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने मांग की थी कि भूषण स्टील से संबंधित सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाए. टाटा स्टील ने भूषण स्टील को साल 2018 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपये में हासिल किया था.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कंपनी को सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर होना पड़ा. जानकारी के अनुसार साल 2007 से लेकर 2018 के बीच कॉमर्शियल टैक्स और वैट के रूप में करीब 346 करोड़ रुपये का बकाया है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और आदेश दिया था कि हर हाल में कंपनी को देनदारियों को देना होगा, क्योंकि टाटा स्टील ने कंपनी का अधिग्रहण सारी देनदारियों के साथ खरीदा है.
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