सड़क पार कर रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत
उदित वाणी जमशेदपुर : एमजीएम थाना अंतर्गत एनएच 33 पर भिलाई पहाड़ी के पास सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी की युवक सड़क पर दूर जा गिरा. इधर घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान चांडिल निवासी विजय महतो के रूप में की गई. विजय डिलीवरी वैन चलाने का काम करता था. विजय गुरुवार सुबह सड़क किनारे वैन का टायर बदल रहा था. इसी दौरान वह सड़क पार करने लगा. तभी सामने से आ रहे एक बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी.
सड़क पार कर रहे दो युवकों को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, टीएमएच में चल रहा इलाज
सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा के पास तेज गति से जा रही एक पिकअप वैन ने सड़क पार कर रहे दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में दोनों युवक घायल हो गये हैं. घटना के बाद परिजनों ने दोनों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया जहां से दोनों की हालत को गंभीर बताते हुए टीएमएच रेफर कर दिया गया. फिलहाल टीएमएच में दोनों का इलाज चल रहा है. घायलों का नाम ओमप्रकाश और आकाश है. दोनों सरायकेला खरसावां जिले के सापड़ा गांव के रहनेवाले हंैं और किसी काम के सिलसिले में कार से चांडिल गए थे. चांडिल से सापड़ा लौटने के क्रम में कांदरबेरड़ा के पास किसी काम से कार से उतर कर सड़क पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.
महिला से दुष्कर्म का प्रयास करनेवाले को दो साल की सजा
कोवाली थाना क्षेत्र में शादीशुदा महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में कंचन दास को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को दो साल की सजा सुनायी. साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम नहीं देने पर उसकी सजा की अवधि और तीन माह तक के लिये बढ़ जायेगी.
रात को घुस गया था घर में
महिला ने कहा था कि आरोपी कंचन दास 23 नवंबर की रात 10.30 बजे किसी तरह से घर में घुस आया. इसके बाद उसने मुंह दबा दिया और उसे पलंग पर पटक दिया था. इस बीच उसने जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वह किसी तरह से भागकर दूसरे कमरे में चली गयी और दरवाजे को बंद कर लिया था. चिल्लाने की आवाज आने पर पड़ोसी दीपक महतो आ गया था. दीपक ने कंचन को घर से निकलकर भागते हुये भी देखा था.
स्कूली छात्रा से छेडख़ानी करनेवाला वैन चालक दोषी करार
एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की स्कूली छात्रा के साथ छेडख़ानी करने के आरोपी वैन चालक मो. साजिद को एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी. साजिद मानगो के आजादनगर रोड नंबर 15 का रहने वाला है. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई. कोर्ट ने धारा 354 ए, 354, 506 और पोस्को में दोषी पाया है.
स्कूल लेकर जाने व आने के दौरान करता था छेडख़ानी
घटना के संबंध में 2 अगस्त 2018 को छात्रा के पिता के बयान पर एमजीएम थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में कहा गया था कि मो. साजिद टाटा मैजिक वैन से छात्रा को स्कूल लेकर जाने और लेकर आने का काम करता था. इस बीच वह रास्ते में ही छात्रा के साथ छेडख़ानी किया करता था. घटना की शिकायत जब छात्रा ने अपने माता-पिता से की थी, तब मामला एमजीएम थाने तक पहुंचा था.
क्राइम की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें
बुजुर्ग को गुमराह कर बदमाशों ने एटीएम से निकाले 32 हजार रुपए
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।