उदित वाणी, रांची: राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानान्तरण का रास्ता साफ हो गया. इसके साथ ही शिक्षकों का अब अपने जिले के दूसरे स्कूलों या अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन हो पाएगा. शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण कराने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई. शिक्षकों का स्थानांतरण अब जून माह के बजाय दिसंबर माह में होगा.
स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन व मैनुअल दोनों तरह आवेदन लिए जायेंगे. पांच बर्ष या उससे अधिक समय तक एक जोन में सेवा दे चुके शिक्षक किसी भी अन्य जोन में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे पायेंगे. लेकिन सामान्यतया जिला स्तरीय संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण उनके संवर्ग के जिले में ही किया जायेगा. बिशेष परिस्थिति में शर्तों के आधार पर जिला स्तरीय संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जायेगा.
निर्धारित शर्तें
पति- पत्नी दोनों के राज्य अथवा केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम के अधीन सरकारी सेवक होने की स्थिति में उनका स्थानांतरण पति या पत्नी के पदस्थापन वाले जिले में किया जायेगा. असाध्य रोग से ग्रसित, दिव्यांग या महिला शिक्षक किसी भी अन्य बिशेष परिस्थिति में तीन बर्ष की सेवा पूरी होने पर अंतर जिला स्थानांतरण संभव होगा.
स्थानीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक संबंधित भाषा क्षेत्र में नामित जिलों में ही स्थानांतरित करा सकते हैं. प्राथमिक शिक्षकों के संवर्ग में उनके आरक्षण कोटिवार रिक्ति व उच्च प्राथमिक शिक्षकों व स्नातक प्रशिक्षित माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण कोटिवार एवं बिषयवार रिक्ति व स्थानीय भाषा की बाध्यता अनिवार्य होगी.
सेवा पुस्तिका में दर्ज गृह जिला को ही गृह जिला माना जाएगा. लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की अनुमति पर विभागाध्यक्ष गृह जिला में परिवर्तन कर सकते हैं. कोई शिक्षक जोन एक व दो के स्कूलों में पांच साल से अधिक पदस्थापित नहीं रह पायेंगे. यदि वह पदस्थापित रहते हैं तो उन्हें एचआरए तथा टीए आदि का लाभ नहीं मिलेगा.
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