उदितवाणी, जमशेदपुर: शहर की उपायुक्त विजया जाधव द्वारा जिले में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत 2 कुख्यात अपराधकर्मियों को 3 महीने के लिए जिला से तड़ीपार किया गया है. वहीं, 4 अपराध कर्मी को संबंधित थाना में 3 महीने दैनिक उपस्थिति तथा 4 अपराध कर्मी के केन्द्रीय कारा, घाघीडीह में निरूद्धादेश अवधि का 3 महीने विस्तार का आदेश जारी किया गया है.
तड़ीपार अपराधियों मानगो गौड़ बस्ती निवासी सौरभ दलाई और कदमा शास्त्रीनगर निवासी गजानंद सिंह उर्फ मोहित सिंह शामिल है. सौरभ दलाई के खिलाफ शहर के कई थानों में लूट और आर्म्स एक्ट जैसे मामले दर्ज है वहीं गजानंद सिंह के भी खिलाफ आर्म्स एक्ट जैसे मामले दर्ज है. वैसे अपराधी जिन्हे अपने स्थानीय थानों में रोज हाजरी लगानी है उनमें गोलमुरी गड़ाबासा निवासी साबा सिंह उर्फ लड्डू, बागबेड़ा प्रधानटोला निवासी विनोद कुमार सिंह, बालीगुमा दुर्गा पूजा मैदान निवासी संतोष तिवारी उर्फ मिथलेश तिवारी और बागबेड़ा लाल बिल्डिंग के पास रहने वाला सचिन महतो शामिल है.
इसके अलावा बागबेड़ा गांधीनगर निवासी संजीव कुमार मिश्रा उर्फ संजू मिश्रा, संजीत साव, बागबेड़ा रेलवे कॉलोनी निवासी अजीत साव और ट्रैफिक कॉलोनी निवासी गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा ने निरुद्ध अवधि में विस्तार किया गया है.
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