
उदित वाणी, जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए खाद्यान्न का अग्रिम वितरण किया जाएगा. यह निर्णय राज्य खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर लिया गया है.
वितरण की तिथि और प्रक्रिया
इस योजना से जिले के 4,34,255 परिवार लाभान्वित होंगे. वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा और प्रत्येक माह का राशन अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से वितरित होगा.
खाद्यान्न वितरण की तय अवधि इस प्रकार है:
जून एवं जुलाई 2025 के लिए: 1 जून से 15 जून तक
अगस्त 2025 के लिए: 16 जून से 30 जून तक
लाभुकों को अलग-अलग पर्ची और बायोमेट्रिक सत्यापन
प्रत्येक लाभुक को हर माह की खाद्यान्न प्राप्ति पर अलग पर्ची (रसीद) दी जाएगी. साथ ही, हर बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.
निर्देशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि खाद्यान्न का वितरण निर्धारित अवधि के भीतर ही किया जाए. तय समयसीमा का उल्लंघन होने पर संबंधित दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित की जा सकती है.
पदाधिकारियों को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी
जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कुल 16,49,662 लाभुकों तक समयबद्ध खाद्यान्न वितरण की सघन निगरानी करें. इस पहल के जरिए जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी लाभुक अनाज से वंचित न रह जाए.
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