
उदितवाणी, जमशेदपुर: सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष ( जनसंपर्क एवं कल्याण) मुकेश मित्तल ने डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव को आगामी नगर निकाय चुनाव कार्य को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने परसुडीह बाजार समिति के दुकान और गोदामों को प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लेने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है.
उन्होंने पत्र में बताया है कि फेडरेशन आफ झारखण्ड चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रांची द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार एवं अन्य के खिलाफ दायर केस में प्रतिवादी अधिकारियों को ईवीएम भंडारण के लिए गोदाम के रूप में कृषि बाजार समिति के दुकानों एवं गोदामों का उपयोग करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिये आग्रह किया गया है.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के इस आदेश का उल्लेख किया है, जिसमें चुनाव के लिए या चुनाव के बाद मतपत्रों को रखने के लिए आवश्यक भूमि चिन्हित कर इसका आवंटन करना शामिल है.
इसके लिए व्यावसायिक स्थानों/बाजारों समिति के दुकानों और गोदामों को अधिक समय तक प्रशासनिक कब्जे में नहीं रखा जा सकता है.
मित्तल ने कहा कि एक अन्य याचिका W.P.(C) no. 6137/2018 मेसर्स भदानी टेडर्स रांची बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य पर सुनवाई करते हुए झारखण्ड राज्य के माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय, रांची की खंडपीठ की W.P(PIL) संख्या 2944/2013 में टिप्पणियों के बावजूद प्रतिवादी अधिकारियों ने एक बार फिर कृषि बाजार समिति के व्यावसायियों के चल रहे व्यावसायिक परिसरों पर कब्जा करने की उसी पुरानी प्रथा का सहारा लिया है.
ऐसे में आपसे विनम्र आग्रह है कि संबंधित प्रसाशनिक अधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए परसुडीह बाजार समिति की दुकानों और गोदामों को चुनाव कार्य हेतु कब्जे में नहीं लेने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें.

