उदित वाणी, जमशेदपुर : झारखंड सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत लोगों के आश्रितों को 50 हजार रूपये मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया गया है. कोविड -19 से मृत्यु के पश्चात आश्रित द्वारा अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन जमा करने का समय सीमा निर्धारित ना होने की वजह से फर्जी आवेदन प्राप्त होने की आशंका बनी हुई थी, अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न समय सीमा के अंतर्गत आवेदन करने की अवधि निर्धारित की गई थी,
– कोविड-19 से दिनांक 20 मार्च 2022 से पूर्व के मृतक के आश्रित 25 मार्च से 60 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं,
– कोविड-19 से दिनांक 20 मार्च 2022 के बाद के मृतक के आश्रित मृत्यु तिथि से 90 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं यानी कि 20 जून 2022 तक आवेदन कर सकते है.
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