उदित वाणी जमशेदपुर : टाटानगर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित रेलवे के एरिया मैनेजर ऑफिस के निकट हंप यार्ड में धालभूमगढ़ पनिजिया गांव के रहने वाले मजदूर बादल गोप (39) के पैर पर रेल लाइन गिरने से हुई मौत के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी ठेकेदार संजय सिंह और एसएन प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई थी. घटना एक अप्रैल 2019 को घटी थी.
घटना के दिन बादल गोप सुबह 8 बजे हंप यार्ड में साबल से रेल लाइन मालगाड़ी से नीचे उतारने का काम कर रहे थे. यह काम ओम साई राम कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार संजय सिंह और एसएन प्रसाद की देख-रेख में चल रहा था. बादल गोप एक साल से यह काम कर रहे थे. इस बीच रेल लाइन मालगाड़ी से अचानक नीचे गिर गया था. घटना में बादल गोप गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे.
हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए खासमहल के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां पर उनकी हालत बिगड़ने पर टीएमएच रेफर कर दिया गया था. इलाज के दौरान ही दिन के 1.45 बजे मजदूर की मौत हो गयी थी. घटना के संबंध में बादल के छोटे भाई अनादि गोप के बयान पर टाटानगर रेल थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
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