- स्थल पर किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका, जान माल पर खतरा
उदित वाणी, जमशेदपुर : मानगो पारडीह स्थित होटल सिटी इन के बगल में स्थित भवन में दरार आ जाने के कारण बड़ी दुर्घटना की आशंका और जान माल पर खतरा को देखते हुए धालभूम अनुमंडल प्रशासन ने वहां 100 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने बुधवार को मांगों के अंचल अधिकारी की रिपोर्ट पर धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया.
इस आदेश के बाद उक्त स्थल पर बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के किसी भी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध रहेगा..उक्त भवन में किसी भी प्रकार से प्रवेश एवं निकास पूर्णत: वर्जित रहेगा. उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना या प्रदर्शन, घेराव, पुतला दहन का प्रदर्शन निषेध होगा. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा.
इसी भवन में दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र संचालित होता है। मंगलवार को इस भवन में दरार की बात सामने आने के बाद चौतरफा हड़कंप मच गया था.
इसी के बाद बुधवार को अंचल अधिकारी, मानगो ने स्थल की जांच करने के बाद धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट दे दी
अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में उन्होंने लिखा है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मानगो नगर निगम, जमशेदपुर पारडीह स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र (ड) जो होटल सिटी इन के बगल में स्थित है, के भवन के नीचले हिस्से में दरार आ गयी है, जिससे उक्त स्थल पर किसी भी समय दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है तथा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षोभ के खतरे का या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है.
उक्त परस्थिति में मानव जीवन, स्वास्थ्य तथा लोक प्रशान्ति बनाए रखने हेतु जमशेदपुर पारडीह स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र जो होटल स्टिी इन के बगल में स्थित है के भवन के 100 फीट के परिधि के अन्दर धारा 144 दंप्रसं के अन्तर्गत निषेधाज्ञाएँ पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है.
इस प्रतिवेदन के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी कर दिया है
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