
उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपये की ठगी के आरोप में दर्ज मामले में गोलमुरी निवासी अभियुक्त दंपति जगदंबा सिंह और उनकी पत्नी वंदना देवी को राहत मिली है. जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत प्रदान की है.
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पैरवी की, जबकि शिकायतकर्ता गोपाल कृष्ण सिंह की ओर से अधिवक्ता कुणाल कुमार ने पक्ष रखा.
मामले के अनुसार, गोलमुरी निवासी गोपाल कृष्ण सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच अभियुक्त दंपति ने टाटा मोटर्स कंपनी में स्थायी नौकरी दिलाने का झांसा दिया. उन्होंने कंपनी के बड़े अधिकारियों से गहरे संबंध होने का दावा करते हुए विभिन्न किश्तों में कुल 20 लाख रुपये लिए. तय समय बीत जाने के बाद भी न तो नौकरी लगी और न ही पैसे लौटाए गए. जब शिकायतकर्ता ने राशि वापसी की मांग की, तो आरोपितों ने इंकार कर दिया और बार-बार झूठे आश्वासन देते रहे.
इस मामले में गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद अभियुक्त दंपति को अस्थायी राहत मिली है, हालांकि जांच में दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई तय होगी.
